Sunday 31 May 2015

मनपा विशेष कार्य अधिकारी/ सलाहकार की सेवा 1 जून 2015 से खत्म

मुंबई महानगरपालिका के विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्ती के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर विशेष कार्य अधिकारी/ सलाहकार इन पदों पर गत 5 वर्ष में 40 नियुक्ती कर मनपा ने करीब 1.70 करोड़ रुपए खर्च करने का मामला आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली द्वारा उजागर करते ही मनपा आयुक्त अजोय मेहता ने विशेष कार्य अधिकारी/ सलाहकार की सेवा 1 जून 2015 से खत्म करने का आदेश जारी किया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने दिनांक 1 जनवरी 2010 से 28 फरवरी 2015 इन 5 वर्षो में नियुक्त किए गए 40 विशेष कार्य अधिकारी/ सलाहकार का मामला उजागर किया था। मनपा ने करीब 1.70 करोड़ खर्च किए थे। अनिल गलगली की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मनपा आयुक्त अजोय मेहता के आदेश से दिनांक 27 मई 2015 को सर्कुलर जारी कर 1 जून 2015 से विशेष कार्य अधिकारी/ सलाहकार की सेवा खत्म करने की सूचना जारी हुई है। इस आदेश में स्पष्ट किया है कि आयुक्त की सीधी मंजूरी लेकर इसतरह की नियुक्तियां हुई होगी तब भी उन नियुक्तियों को खत्म करना है। आगे इसतरह की नियुक्तियों को लेकर किसी भी तरह का नया प्रस्ताव पेश न करने की ताकीद देते हुए 1 जून 2015 के बाद भी विशेष कार्य अधिकारी/ सलाहकार की नियुक्तियां रद्द न कर उसे शुरु रखनेपर उसकी जिम्मेदारी उस विभाग की मुखिया तथा सहायक आयुक्त की होगी। मनपा आयुक्त अजोय मेहता का आभार मानते हुए अनिल गलगली ने कहा कि इससे कार्यरत अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा क्योंकि सेवानिवृत्ती के बाद भी विशेष कार्य अधिकारी/ सलाहकार के नाम पर काम करनेवालों से वर्तमान अधिकारी और कर्मचारियों का मनोबल टूटते जा रहा था। # टॉप 10 लखपती मनपा की जान पर करीब 40 अधिकारियों का गत 5 वर्ष में ठीकठाक भला हुआ हैं। न.ह.कुसनुर को 29 लाख 50 हजार, शि.सं.पालव को 13 लाख 10 हजार, स्नेहा खांडेकर को 10 लाख 47 हजार, प्र.वि.कुलकर्णी को 9 लाख 87 हजार, ना.भि. आचरेकर को 9 लाख 50 हजार, एस.डी.खंदारे को 9 लाख, शशिकांत शिंदे को 7 लाख 20 हजार, गोविंद राठोड को 6 लाख, उदय माडे को 5 लाख 71 हजार और बाबासाहेब पवार को 5 लाख 37 हजार 880 रुपए दिए गए है। # नियम को तोड़ा गया था उसवक्त के आयुक्त ने सरकार की किसी भी तरह की अनुमति लिए बिना पुरे 40 अधिकारियों की अच्छी व्यवस्था की है। इस मामले में मनपा आयुक्त कार्यालय ने सरकार की अनुमति न लेने की बात को स्वीकारते हुए मनपा के सर्कुलर का आधार लिया है। डॉ जगन्नाथ ढोणे बनाम महाराष्ट्र सरकार इस मुंबई हायकोर्ट के एक आदेश के बाद सरकार ने दिनांक 14 जनवारी 2010 को आदेश जारी कर विशिष्ट परिस्थिती में ही इसतरह की नियुक्ती करते वक्त सरकार की अनुमति लेने की शर्त रखी हैं।गत सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त रत्नाकर गायकवाड को भी झटका देते हुए राज्य सूचना आयोग में कॉन्ट्रेक्ट पर नियुक्त किए गए खोब्रागडे नामक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी की घरवापसी की थी। अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय और मनपा आयुक्त अजोय मेहता के पास शिकायत करते ही मनपा आयुक्त ने उक्त कारवाई की है।

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