Monday, 29 June 2015

कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी राज्य सूचना आयोग को पता नही

पूरे राज्य के सार्वजनिक प्राधिकरणों को जनता को विभिन्न जानकारी देने का आदेश देनेवाली महाराष्ट्र सूचना आयोग के पास उनके ही आदेश के खिलाफ कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी न होने के बात सामने आई है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को अपील सुनवाई के बाद कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी को अपडेट कर15 दिनों के भीतर मुहैय्या कराने का आदेश आयोग के सचिव भ.बु.गावडे ने दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग से कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी मांगी थी। आयोग के कक्ष अधिकारी और जन सूचना अधिकारी म.तु. कांबळे ने गलगली को बताया कि कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी एकत्र तौर पर इस कार्यालय से इकठ्ठा नही की गई है। कोर्ट में आयोग के मामले चलाने के लिए वकिलों का पैनल नियुक्त नही किया गया है और इसका कोई प्रस्ताव सरकार के पास भेजा नही गया है। इस तरह जानकारी न देने पर अनिल गलगली द्वारा दायर अपील सुनवाई में आयोग के सचिव और प्रथम अपीलीय अधिकारी भ. बु.गावडे ने इसके पहले आयोग ने कोर्ट मामलों की जानकारी देने से अब वह जानकारी अपडेट कर 15 दिनों में मुहैय्या कराने का आदेश दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सूचना आयोग की कामकाज की शैली पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि वर्ष 2013 तक की जानकारी पिछले 2 वर्ष से अपडेट करने को गंभीरता से नही लिया गया हैं। कोर्ट के मामलों में राज्य सरकार और सूचना आयोग गंभीर नही होने से सूचना आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने के मामलों में इजाफा हो रहा है।इसलिए ऐसे मामलों में आयोग को पक्ष सही ढंग से न रखने से कई मामले कमजोर साबित होते हैं। अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्य सूचना आयुक्त रत्नाकर गायकवाड को पत्र भेजकर मांग की है कि आयोग के खिलाफ कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी अपडेट कर उसे वेबसाइट पर अपलोड करे और आयोग को मजबुती देने के लिए कोर्ट में जिरह करने के लिए वकीलों की नियुक्ती की जाए।

1 comment:

  1. Sochane Kee Baat Hai ( राज्य सूचना आयोग) Ne Abhi Tak Kya Kiya??

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