मुंबई पुलिस की हद में अवैध तरीके से निवास करनेवाले विदेशी नागरिकों की जानकारी देने से मुंबई पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को इनकार किया हैं। मुंबई पुलिस ने इसतरह की जानकारी देने से उन्हें छूट होने का दावा भी किया हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई पुलिस से जानकारी मांगी थी कि मुंबई की हद में गत 5 वर्ष जो भारतीय नहीं हैं ऐसे विदेशी नागरिकों को दबोचा और उन्हें विदेश भेजा हैं ऐसे लोगों की संख्या दी जाए। साथ ही जिन विदेशी नागरिकों को जिस धारा के तहत गिरफ्तार किया हैं उसकी जानकारी देते हुए न्यूनतम और अधिकतम सजा और जुर्माने बताए। जिन विदेशी नागरिकों को सजा सुनाई गई हैं उसकी जानकारी दे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का हिस्सा-6 की धारा 24 (1) अनुसार अनिल गलगली को मुंबई पुलिस ने जानकारी नहीं दी। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक रविंद्र काटकर ने स्पेशल ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र दलवी से प्राप्त हुआ अभिप्राय अनिल गलगली को भेज दिया। इस अभिप्राय में ऐसा आदेश जारी किया हैं कि पंजीकरण, वीसा और अन्य भारत में निवास करनेवालों की जानकारी यह सूचना का अधिकार कानून के दायरे से हटाई गई हैं।
अनिल गलगली ने दावों को लेकर स्पष्ट किया कि जो विदेशी लोग पकड़े गए हैं उसकी जानकारी पूंछने पर मुंबई पुलिस ने अपने हिसाब से अर्थ लगाया हैं जबकि सही मायने में यह जानकारी मुंबई पुलिस ने स्वयंस्फूर्त होकर सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा 4 के अंतर्गत प्रकट करने की आवश्यकता हैं।
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