Sunday 24 September 2017

रेलवे में खाद्यपदार्थ पर अब एमआरपी प्रिंट करवाना अनिर्वाय नहीं 

रेलवे मंत्री पियूष गोयल के आदेश के बाद रेलवे बोर्ड ने रेलवे में बिक्री होनेवाली खाद्यपदार्थ वस्तु के पैकेट पर जिन चीजों को प्रिंट करवाने का निर्देश जारी किया था उसमें एमआरपी प्रिंट करवाना अनिर्वाय नहीं हैं। इससे एमआरपी से अधिक मूल्य से खाद्यपदार्थ के पैकेट बेचने वाले विक्रेताओं की चांदी होगी। 

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने रेलवे के इस अजीबोंगरीब आदेश के खिलाफ रेलवे मंत्री पियूष गोयल और आदेश जारी करने वाले संजीव गर्ग को पत्र भेजकर उनसे हुई गलती ध्यानार्थ में लाई हैं। संजीव गर्ग जो रेलवे बोर्ड के टुरिजम और कॅटरिंग के अतिरिक्त सदस्य हैं उन्होंने रेलवे मंत्री पियूष गोयल के आदेशानुसार एक निर्देश जारी किया हैं जिसमें खाद्यपदार्थ के पैकेट पर जिन चीजों को प्रिंट करना जरुरी हैं उसमें आपूर्तिधारक एवं ठेकेदार का नाम , शाकाहारी एवं मांसाहारी, वजन और पॅकिंग का दिनांक का जिक्र हैं। रेलवे में एमआरपी से अधिक मूल्य लेकर खाद्यपदार्थ के पॅकेट बेचने की सबसे अधिक शिकायतें आती हैं उसे ही बाहर कर दिया गया हैं। 

अनिल गलगली ने रेलवे मंत्री पियूष गोयल, संजीव गर्ग को लिखित पत्र भेजकर मांग की हैं कि वर्तमान निर्देश में बदलाव करते हुए एमआरपी का मूल्य प्रिंट किया जाए ताकि यात्रियों की होनेवाली लूट पर अंकुश रखेगा।

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