आरटीआई कानून का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना लोगों की जिम्मेदारी - अनिल गलगली
श्रम आयुक्त, कुर्ला एल वार्ड एवं पनवेल में सूचना का अधिकार दिवस मनाया गया
महाराष्ट्र में सूचना का अधिकार दिवस मनाया गया। इस दिन के महत्व को समझाते हुए, आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने जोर देकर कहा कि अधिकतम नागरिकों को आरटीआई अधिनियम का उपयोग करने की आवश्यकता है, जबकि सरकारी एजेंसियों को नागरिकों के साथ समान रूप से सहयोग करने की आवश्यकता है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने बांद्रा स्थित श्रम आयुक्त भवन, कुर्ला एल वार्ड और पनवेल में कांग्रेस भवन में अलग-अलग सत्रों में आयोजित व्याख्यान में भाग लिया।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कहा कि यह पहली बार है कि जनता के लिए एक कानून पारित किया गया है जो 30 दिनों के भीतर सूचना की गारंटी देता है। अब यह लोगों की जिम्मेदारी है कि वे कानून का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और उसे सफल बनाएं। बांद्रा स्थित श्रमयुक्त भवन में उपायुक्त भास्कर मोर्डे, सहायक आयुक्त रोहन रुमाले, सतीश तोटावर, प्रवीण कावले, संतोष कोकट, आनंद भोसले, अविनाश वडे, राजेश जाधव मौजूद थे. कुर्ला एल वार्ड में वार्ड कमेटी में आयोजित चर्चा सत्र में सहायक आयुक्त महादेव शिंदे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की. अनिल गलगली ने दोनों स्थानों पर जन सूचना अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। जनजागृति उपभोक्ता मंच रायगढ़, पनवेल शाखा और पनवेल तालुका सेवानिवृत्त सेवक मंडल ने कांग्रेस भवन हॉल में सूचना का अधिकार दिवस पर नागरिकों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर केएल जाधव, बीपी म्हात्रे, सुभाष फड़के, रमेश चव्हाण, शिवदास पालकर, रत्नाकर कुलकर्णी मौजूद थे।
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