Monday 29 November 2021

एनसीबी ने ड्रग्स की कार्रवाई का खुलासा करने से किया इनकार!

केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल (एनसीबी) ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को पिछले तीन वर्षों में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एनसीबी द्वारा की गई ड्रग्स के कार्रवाई की गतिविधियों का खुलासा करने से इनकार कर दिया है।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने 11 नवंबर 2021 को दो अलग-अलग आवेदनों में ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल से जानकारी मांगी थी कि पिछले 3 वर्षों में जब्त किए गए माल, ड्रग्ज के प्रकार, कुल मूल्य, कुल अपराध और अभियुक्तों की संख्या की जानकारी दे। दूसरे आवेदन में गलगली ने डिस्पोज की गई ड्रग्स की विस्तृत जानकारी मांगी थी. 

अनिल गलगली के दोनों आवेदनों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 के आधार पर खारिज कर दिया गया था। अनिल गलगली ने आश्चर्य व्यक्त किया कि एनसीबी अधिकारी स्वयं विभिन्न माध्यमों से ड्रग्स के बारे में ढ़ेर जानकारी प्रदान करते हैं और विभिन्न दावे करते हैं। तो वे सूचना के अधिकार अधिनियम में नागरिकों को जानकारी देने से क्यों बचते हैं? ऐसा सवाल पूछते हुए गलगली ने कहा कि अगर मुंबई पुलिस आसानी से ड्रग्स से जुड़ी ऐसी जानकारी मुहैया कराती है तो एनसीबी का इससे बचना गलत है।

अनिल गलगली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर ड्रग्स केमामले पर स्पष्टीकरण और इस तरह की कार्रवाई को वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की है। क्योंकि हर एक नागरिक को जब्त किया गया ड्रग्स और उनके निपटान का विवरण जानने का अधिकार है।

क्या कहता है अनुच्छेद 24?

NCB ने धारा 24 के आधार पर जानकारी देने से इनकार कर दिया है. इस खंड के अनुसार केंद्र सरकार या ऐसे संगठनों, दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा स्थापित निकायों द्वारा सरकार को प्रदान की गई कोई भी जानकारी इस अधिनियम में निहित किसी भी चीज़ के अधीन नहीं होगी: लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी जानकारी और इस उपधारा के तहत मानवाधिकारों के उल्लंघन को बाहर नहीं किया जाएगा: इसके अलावा, मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में मांगी गई जानकारी के मामले में, सूचना केवल केंद्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के बाद प्रदान की जाएगी, और धारा 7 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसी जानकारी अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।

No comments:

Post a Comment