Wednesday, 30 December 2020

होर्डिंग्स का जुर्माना वसूलने में मध्य रेलवे फेल

रेलवे परिसर में होर्डिंग्स लगाने के लिए मध्य रेलवे अनुमति देता है लेकिन अनुमति का उल्लंघन कर अतिरिक्त जगह व्याप्त करने के मामले में मेसर्स लक्ष्य मीडिया लिमिटेड से शत प्रतिशत जुर्माना वसूलने में मध्य रेलवे फेल होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को भेजे हुए जबाब से स्पष्ट हो रहा है। कुल जुर्माना 1.91 करोड़ रुपए  में से 78.24 लाख रुपए वसूले गए है और 1.13 करोड़ रुपए अब भी बकाया है। 

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मध्य रेलवे से जानकारी मांगी थी कि गत 5 वर्ष में वितरित जगह से अधिक जगह का इस्तेमाल करने वाली होर्डिंग्स कंपनियों पर कार्रवाई की और कितना जुर्माना वसूला गया। मध्य रेलवे के वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य प्रबंधक गौरव झा ने अनिल गलगली को जानकारी दी कि वर्ष 2019-20 के दौरान मेसर्स लक्ष्य मीडिया लिमिटेड को अधिक जगह इस्तेमाल करता पाया गया।  27600 वर्ग फुट की जगह वितरित की गई थी और कंपनी वितरित जगह के अलावा 2000 वर्ग फुट अधिक जगह का इस्तेमाल कर रहा था। इस मामले में 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। मेसर्स लक्ष्य मीडिया लिमिटेड ने सिर्फ 78.24 लाख रुपए अदा किए है और 1.13 करोड़ रुपए अदा नहीं किया है। रेलवे का तर्क है कि बकाया राशि को लेकर मेसर्स लक्ष्य मीडिया लिमिटेड कंपनी का 5.75 करोड़ का सिक्युरिटी डिपॉजिट इसी ठेके को लेकर उनके पास है और भायखला आरओबी का 65.73 लाख रुपए का सिक्युरिटी डिपॉजिट जमा है।

मेसर्स लक्ष्य मीडिया लिमिटेड कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के सवाल पर मध्य रेलवे का दावा हैं कि टेंडर के मुताबिक अधिक जगह का इस्तेमाल करने पर ब्लैक लिस्ट करने का प्रावधान नही है सिर्फ जुर्माना लगाया जा सकता है।

अनिल गलगली के अनुसार यह तो सिर्फ एक मामला है। न जाने ऐसे कितने मामलों में रेलवे को राजस्व का चूना लगाया गया होगा? रेलवे से चीटिंग करनेवालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ब्लैक लिस्ट करना आवश्यक है लेकिन रेलवे इन्हें बचाने को कोशिश करती है। अन्यथा शत प्रतिशत जुर्माना वसूला जाता था। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद यादव और मध्य रेलवे के महा प्रबंधक संजीव मित्तल को पत्र लिखकर अनिल गलगली ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने और मामले में लापरवाही बरतने वाले रेलवे के अधिकारियों पर भी कारवाई करने की मांग की है।

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