Saturday 5 December 2015

दाल की कालाबाजारी करनेवालों के खिलाफ की गई कारवाईची की जानकारी खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के पास नहीं

महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर दाल जमा कर उसकी कालाबाजारी करने वालों पर की गई कारवाई की जानकारी न होने का कबूलनामा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली से खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने किया हैं।इससे अब कालाबाजारी करनेवालों पर कारवाई हुई हैं या नहीं? ये जानकारी अब भी सस्पेंस में हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने खाद्य आपूर्ति मंत्रालय से 5 नवंबर 2015 को राज्य में छापामारी कर धाडी जब्त की हुई दाल, बाजार मुल्य और एफआईआर दायर किया गया होगा तो उसकी जानकारी मांगी थी। प्रवीण नलावडे, अवर सचिव तथा जन सूचना अधिकारी ने अनिल गलगली को बताया कि राज्य में छापामारी कर जब्त की हुई दाल, बाजार मुल्य, स्टॉक मर्यादा उल्लघंन करनेवाले दुकानदार/ कालाबाजारियों दर्ज एफआईआर की जानकारी, दंडात्मक कार्यवाही, दंड की रकम एवमं संबंधित पुलिस स्टेशन की जानकारी मुहैय्या करना, इस जानकारी का संकलन व पृथक्करण जिलाधिकारी के अलावा नियंत्रक शिधावाटप व निदेशक, मुंबई के कार्यालय से किया जाता हैं। इसके लिए सरकारी परिपत्रक , दिनांक 06/09/2008 के प्रावधान के मद्देनजर यह जानकारी जमा करने के देना अभिप्रेत नही हैं। इसलिए संबंधित कार्यालय से उक्त जानकारी ले । अनिल गलगली ने दाल कालाबाजारी करनेवालों पर की गई कारवाई की जानकारी खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के पास न होने पर अचरज व्यक्त करते हुए उप सचिव स. श्री. सुपे के पास प्रथम अपील दायर की हैं। राज्य का खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के पास ऐसी जनहित और जीवनावश्यक वस्तु कानून का उल्लघंन करनेवाले दुकानदार/ कालाबाजारियों की जानकारी न होना, यह बात हजम न होने का मत अनिल गलगली ने व्यक्त किया। सरकारी विभाग की इस लापरवाही से ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलता हैं, ऐसा आरोप अनिल गलगली ने किया हैं।

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