Friday, 27 January 2017

अवैध नगरसेवकों पर बकाया हैं १२ लाख

गत 2 महानगरपालिका चुनाव में आरक्षित वॉर्ड से चुनकर आए और जाति प्रमाणपत्र के चलते अवैध साबित हुए  ५ नगरसेवकों ने विभिन्न भत्ता से प्राप्त रु ११ लाख ९८ हजार १६६ आज तक अदा नहीं करने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को महानगरपालिका सचिव विभाग ने दी हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महानगरपालिका सचिव विभाग से नगरसेवक पद से खारिज किए गए पूर्व नगरसेवकों से वसूल की गई बकाया रक्कम की जानकारी मांगी थी। महानगरपालिका उप सचिव शोभना येरंडेकर ने अनिल गलगली को जानकारी उपलब्ध कराई गई ।  २००७ से २०१७ तक विभिन्न राजनीतिक दलों के १६ नगरसेवकों का  नगरसेवक पद रद्द हुआ हैं। नगरसेवक पद के तौर पर मिला मानधन और भत्ता वापिस करने का पत्र मनपा के सचिव विभाग ने पत्र भी भेजा था। इन १६ में से लालजी यादव, अंजुमा फातिमा,अनुषा कोडम,जोबनपुत्रा भावना और इसाक शेख शेख युसूफ मोहम्मद इन ५ पूर्व नगरसेवकों ने १२ लाख रकम का बकाया अदा नहीं किया। लालजी यादव ने रु 7,439 , अंजुम फातिमा ने रु 45,388, अनुषा कोडम ने रु 3,20,681, जोबनपुत्रा भावना ने 3,65,428 तर इसाक शेख ने रु 4,59,230 आज तक अदा नहीं किया।

अनिल गलगली ने मनपा की प्रॉपर्टी डुबानेवाले बकायेदार पूर्व नगरसेवकों कारवाई करने की मांग मनपा प्रशासन से की हैं।मनपा सचिव ने स्वयं ध्यान देकर वसूली करने के बजाय सिर्फ  जिलाधिकारी को पत्राचार कर अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप अनिल गलगली किया और बकायेदार पूर्व नगरसेवकों का नाम फोटो सहित मनपा की वेबसाइट और संबंधित प्रभाग कार्यालय में लगाने की मांग मनपा आयुक्त को भेजे हुए पत्र में की हैं। यह जनता का पैसा हैं और अवैध घोषित हुए नगरसेवकों ने उसे वापस करने की जरुरत होने की बात अनिल गलगली ने कही हैं।

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