देश से फरार हुआ दिवालिया उद्योगपति नीरव मोदी को दिया हुआ लोन और लोन देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर की बैठक में मंजूर प्रस्ताव की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को देने से पंजाब नेशनल बैंक ने इंकार किया हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने पंजाब नेशनल बैंक से जानकारी मांगी थी कि वनीरव मोदी को दिया हुआ लोन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में पेश किया हुआ एजेंडा, मंजूर प्रस्ताव और मिनट्स की कॉपी दे। अनिल गलगली के आवेदन पर जबाब देते हुए पंजाब नेशनल बैंक के केंद्रीय जनसंपर्क अधिकारी जॉय रॉय ने बताया कि यह मामला न्यायप्रविष्ठ और जांच प्राधिकरण के समक्ष प्रलंबित हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (ज) अन्वये सूचना देने से इनकार किया गया। इस धारा के अनुसार " जिस जानकारी से अपराधियों की जांच करना या उसे गिरफ्तार करना या उसपर मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया में रुकावट आएगी।
अनिल गलगली ने पंजाब नेशनल बैंक के इस तर्क वाले आदेश के खिलाफ प्रथम अपील दायर की हैं। अनिल गलगली के अनुसार नीरव मोदी जैसे दिवालियों को जिन अधिकारियों ने मदद की हैं उनके नाम को सार्वजनिक करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में पेश किया हुआ एजेंडा, मंजूर प्रस्ताव और मिनिट्स की जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि नीरव मोदी तो दोषी हैं लेकिन उन्हें मदद करनेवाले पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी जो जनता के पैसे सुरक्षित रखने में असफल हुए हैं और जिन्हें आजतक गिरफ्तार नहीं किया गया हैं। नीरव मोदी को मदद करनेवाले बड़े आसामियों का नाम सार्वजनिक करना जरुरी हैं ताकि भविष्य में और कोई भी बैंक इसतरह आंखे मूंदकर कर्ज देने के पहले विचार करेंगी।
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