Monday, 25 September 2017

पियूष गोयल के हस्तक्षेप के बाद रेलवे में खाद्यपदार्थ पर एमआरपी प्रिंट करवाना हुआ अनिवार्य

रेलवे मंत्री पियूष गोयल के आदेश के बाद रेलवे बोर्ड ने रेलवे में बिक्री होनेवाली खाद्यपदार्थ वस्तु के पैकेट पर जिन चीजों को प्रिंट करवाने का निर्देश जारी किया था उसमें एमआरपी प्रिंट करवाना अनिर्वाय नहीं था। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए रेलवे प्रशासन के एमआरपी प्रिंट करना अनिवार्य कर दिया हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने रेलवे के इस अजीबोंगरीब आदेश के खिलाफ रेलवे मंत्री पियूष गोयल और आदेश जारी करने वाले संजीव गर्ग को पत्र भेजकर उनसे हुई गलती ध्यानार्थ में लाई हैं। संजीव गर्ग जो रेलवे बोर्ड के टुरिजम और कॅटरिंग के अतिरिक्त सदस्य हैं उन्होंने रेलवे मंत्री पियूष गोयल के आदेशानुसार एक निर्देश जारी किया हैं जिसमें खाद्यपदार्थ के पैकेट पर जिन चीजों को प्रिंट करना जरुरी हैं उसमें आपूर्तिधारक एवं ठेकेदार का नाम , शाकाहारी एवं मांसाहारी, वजन और पॅकिंग का दिनांक का जिक्र हैं। रेलवे में एमआरपी से अधिक मूल्य लेकर खाद्यपदार्थ के पॅकेट बेचने की सबसे अधिक शिकायतें आती हैं उसे ही बाहर कर दिया गया हैं। अनिल गलगली की शिकायत के बाद  माहिती मुंबई भाजपा के प्रवक्ता प्रो.भालचंद्र शिरसाट ने भी इस मामले में गोयल से संपर्क किया। इसके बाद 25 सितंबर 2017 को संजीव गर्ग ने पुराने परिपत्रक में बदलाव कर उसमें एमआरपी और बिक्री की किंमत प्रिंट करना अनिवार्य कर दिया हैं।

अनिल गलगली ने रेलवे मंत्री पियूष गोयल का आभार माना है क्योंकि अब होनेवाली लूट पर नियंत्रण होगा ।

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